
थाना बिसरख पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी मांगने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से रंगदारी में लिये गये 25,000 रुपये बरामद।
दिनांक 04.05.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये जान से मरवाने व झूठे मुकदमे में फसाकर रंगदारी मांगने वाली अभियुक्ता प्रीति गुप्ता पत्नी राजीव बाबू को पैरामाउन्ट इमोशन सोसाइटी के पास से गिरफ्तार किया गया है, कब्जे से रंगदारी में वसूले गये 25 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल ( जिनमें वादी से व्हाटसएप पर पैसे की मांग करने तथा अपराध से सम्बन्धित साक्ष्य) भी बरामद हुए है।
घटना का विवरण-
दिनांक 01.04.2024 को वादी द्वारा अपने फ्लैट को प्रीति गुप्ता पत्नी श्री राजीव बाबू को किराये पर दिया था जिसका एग्रीमेन्ट 24.12.2024 को समाप्त हो जाने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया गया और अभियुक्ता द्वारा अपने साथी अजीत कुमार वियोगी उर्फ राज पुत्र रामेश्वर राय निवासी सकरपुर ईस्ट दिल्ली (कथित पत्रकार) के साथ मिलकर व षडयन्त्र रचकर फ्लैट खाली करने के लिये 25 लाख रुपये की मांग करना व पैसे नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादी के बेटे को बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें से 85 हजार रुपये रंगदारी अभियुक्ता के साथी अजीत कुमार वियोगी उर्फ राज के साथ मिलकर ले ली गई थी, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।


अभियुक्ता का विवरणः
प्रीति गुप्ता पत्नि राजीव बाबू निवासी टावर टी-102 पेरामाउंट इकोंसेंस थाना बिसरख
पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः
- मु0अ0सं0 133/2025 धारा 352,356(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0-134/2025 धारा 324(4),352 बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0 137/2025 धारा 324(4),352 बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0 150/2025 धारा 115(2) बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0 205/2025 धारा 356(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- मु0अ0सं0 312/2025 धारा 308(6),308(7),351(2),61(2) बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
बरामदगी का विवरण-.
25000 रूपये तथा घटना प्रयुक्त दो मोबाइल